कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु प्रदेश की अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगणों/उप मण्डी प्रांगणों या विर्निदिष्ट स्थलों पर अपनी उपज ले जाना होती है या सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय करना होता है।
इस प्रक्रिया में कृषक को अपनी उपज भौतिक रूप से विक्रय स्थल तक ले जाना होता है या सौदा पत्रक से विक्रय हेतु भी संबंधित व्यापारियों को नमूना दिखाना होता है।
कृषकों फसल फसल पर पूर्ण अधिकार, मण्डी की अनिश्चिततततततत खलिहान / घर से ही्रय, उर का सही मूल्य और तरन्त
में होने वाली भीड नीड नियंत्रित हीड विपणन की कार्यवाही 24x7 हो सकेगी, परिवहन, हम्माली, तुलाई के वचत्:
एप से होने वाले क्रय विक्रय में मंडी में मंडन मानव संसाधन कचत होगी |
प्रत्येक स्तर पर कृषक की सहमत् के प्रमी प्रक्रिया सम्पन्न होगी मस्त प्रक्रिया म.प्र: उपज मण्डी अधिनियम तथा अधीन बनाए एए नियमों एवं उपविधि के अनुसार होगी:
सीमांत कृषक अथवा किसी अन्य कारण से विक्रय स्थल तक अपनी उपज विक्रय हेतु ले जाने में असमर्थ कृषकों को अपनी उपज घर/खलिहान से ही विक्रय करने हेतु सुरक्षित एवं वैधानिक माध्यम उपलब्ध हो सकेगा।
एप के माध्यम से होने वाला विक्रय संव्यवहार पर कृषक को कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधान की वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा किसी विवाद की स्थिति में संबंधित मण्डी समिति मध्यस्थता कर सकेगी।
कृषक को पूर्व से संचालित मण्डी/उप मण्डी प्रांगणों एवं विनिर्दिष्ट स्थलों के साथ-साथ एक अन्य विकल्प उपज के विक्रय हेतु उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वह अपने चाहे गये स्थान, समय, मूल्य पर अपनी उपज विक्रय कर सकेगा।
मण्डी क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान से उपज क्रय का का विकल्प |
सीमान्त वी अपनी उपज विक्रय कर सक्रि वर्रिया की व्यापना में की व्यापना में का विकल्प उपलब्ध होगा |
व्यापारी, मण्डी अधिकारी / कर्मचारी का न्यूनतम होने से से से से से अधिक से सुगमता से सुगमता से सुगमता:
प के माध्यम स्थलों पर कृषि उपज नहीं ला सकने किसानों को विक्रय का विकल्प उपलब्ध:
क्रय-विक्रय प्रावधानों के विना जानकारी बिना वाले व्यानों व्यापार की में आकर मेडि मकर मण्डी शुल्व होगी |
सभी उत्पादों एवं उत्पादन क्षेत्रों में कृषि विपणन की वास्तिक का आआकलन हो सकेगा:
Վերջին թարմացումը՝
03 հնս, 2024 թ.