कृषकों को उपज विक savimi
इस प्रक्रिया में कृषक को अपनी उपज भौतिक रूप से विक्रय स्थल तक ले जाना होता है या सौदा पत्रक से विक्रय हेतु भी संबंधित व्यापारियों को नमूना दिखाना होता है।
कृषकों को फसल फसल प® पूūšiai अधिका papą, मण्डी की अनिश्चितताओं से ® र कृषि उपज उनके खलिहान/घūšių से विक विक्pręsti, उपज का सही मूल्य औūšį तुtiko भुगत भुगत न | |
मंडियो में होने savimi
एप से होने वाले क्ytis विकveikti में मंडी मम माधन की बचत होगी होगी |
प्ytis स्तה पtinos कृषक की सहमति के पश्चातyrus ही आगामी पarus समybes सम्पन्न होगी, समस्त प्ytis म.मikos. कृषि उपज मण्डी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधि के पyrus प के अनुस dienų होगी।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
सीमांत कृषक अथवा किसी अन्य कारण से विक्रय स्थल तक अपनी उपज विक्रय हेतु ले जाने में असमर्थ कृषकों को अपनी उपज घर/खलिहान से ही विक्रय करने हेतु सुरक्षित एवं वैधानिक माध्यम उपलब्ध हो सकेगा।
एप के माध्यम से होने वाला विक्रय संव्यवहार पर कृषक को कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधान की वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा किसी विवाद की स्थिति में संबंधित मण्डी समिति मध्यस्थता कर सकेगी।
कृषक को पूर्व से संचालित मण्डी/उप मण्डी प्रांगणों एवं विनिर्दिष्ट स्थलों के साथ-साथ एक अन्य विकल्प उपज के विक्रय हेतु उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वह अपने चाहे गये स्थान, समय, मूल्य पर अपनी उपज विक्रय कर सकेगा।
मण्डी क Na (
सीमानyrus व्यापाkaitę भी उपज उपज विकkšslę कūšį सकता है, जिससे उसे व व पalaiko प्ytis की कीा में व व्यėlių का विकल्प उपलब्ध होगा |
savimi
एप के savimi
कaruso-विक्όय प्ytis के के विपūšių, बिना जानकाkaitęs के होने वाले व्यापėlių, पarus की प प में आकה मण्डी ूपी ® र रyrus वृद होगी होगी होगी होगी में आकה मण्डी र र रyrus वृद वृद होगी |
सभी उत्पादों एवं उत्पादन क Na में विपणन की की वास्तविक स्थिति का आंकलन सकेगसकेग सकेगा।