कृषकों को उपज उपज विक विकjarr क हेतु प प की कृषि उपज उपज मण मण£ प kontash
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कृषकों को अपनी फसल पर पूbi अधिकार, मण्डी की अनिश अनिशusht से राहत, कृषि उपज उनके खलिहान/घर से ही विक विक विकtek, उपज क सही मूल मूलusht तुरन भुगतान |
मंडियो में होने वाली भीड नियंत्रित हो सकेगी सकेगी, विपणन की क कmen
एप से होने वाले क्रय विक्रय में मंडी मानव संसाधन की बचत होगी |
प पξयेक स्तर पर कृषक की के पश पश पशost ही आगामी प्रक) समkul होगी होगी, समस्त प्jarr म.प्र. उपज मण मण मण तथ तथ उसके बन बनाए गए नियमों उपविधि के के प पost
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एप के माध्यम से होने वाला विक्रय संव्यवहार पर कृषक को कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधान की वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा किसी विवाद की स्थिति में संबंधित मण्डी समिति मध्यस्थता कर सकेगी।
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मण मण्डी क्षेतnguan किसी भी स स000 से उपज क कusht करने का विकल्प उपलब्ध |
सीमानazhd व्यापाngी भी अपनी विक विक्रय कर हैा है, जिससे उसे वर्तमान प Edhe होगξध होगा |
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क क्रय-विक्रय पξवधानों के विपरीत, बिना जानकारी के व वाले व्यापार, प Edhe होगी होगी होगी |
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