भारत का संविधान - Study Guide

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अस्वीकरण: यह एप्लिकेशन किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध या उसका प्रतिनिधि नहीं है। यह शैक्षिक उद्देश्य के लिए विकसित एक निजी मंच है। इस ऐप द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या सेवाएँ किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा समर्थित या स्वीकृत नहीं हैं। सामग्री स्रोत: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे अधिक लिखित संविधान है। अब इसमें 465 श्लोक, और 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 आभूषणों में विभाजित हैं। लेकिन इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 विवरण, जो 22 कारों में विभाजन केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार की संसदीय संविधान की संरचना में कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख सिद्धांत है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में दो सदनों को जिन्होनें समर्थकों की परिषद् और जनता के सदनों के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह सिद्धांत सिद्धांत दिया गया है कि आतंकवादियों की सहायता करना और उन्हें सलाह देना कि एक मंत्रि परिषद् की आवश्यकता होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, इस मंत्रि परिषद् की सलाह के अनुसार अपने कार्य का निष्पादन करना होगा। इस प्रकार वास्तोविक कार्यकारी शक्ति मंत्रि परिषद में प्रमुख प्रधान मंत्री शामिल हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं।

मंत्रि परिषद् सामूहिक रूप से लोगों के सदनों (लोकसभा) के प्रति ज़िम्मेदार है। एक विधानसभा में है प्रॉस्टिटेंशियल इंजीनियर। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। सहयोगीपाल के प्रमुख हैं। प्रॉस्टेटेक कंपेलिस्ट का एक पार्टिसिपेंटपाल होगा और कंस्यूमर की कार्यकारी शक्ति इसमें शामिल होगी। मंत्रि परिषद, जिसका प्रमुख छात्र है, संगतपाल को उसके कार्यकारी कार्य के निष्पादन में सलाह दी जाती है। प्रतिपक्ष की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रतिपक्षी की नियुक्ति सभा के प्रति प्रतिपक्षी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद और कम्युनिस्ट विधान के बीच संवैधानिक शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिक्षित शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय राज़ भू-भागों को संघात्मक क्षेत्र कहा जाता है।

भारत का संविधान हिंदी में भारत का सर्वोच्च कानून है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाली रूपरेखा तैयार करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। राष्ट्र इसी से संचालित होता है। बी.आर. अम्बेडकर को इसका मुख्य वास्तुकार माना जाता है।

यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है न कि संसदीय सर्वोच्चता, क्योंकि यह संसद द्वारा नहीं बल्कि एक संविधान सभा द्वारा बनाई गई है, और इसकी प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ इसे इसके लोगों द्वारा अपनाया गया है। संसद संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती.

इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके अपनाने के साथ, भारत संघ आधुनिक और समकालीन भारत गणराज्य बन गया, जिसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 को देश के मौलिक शासन के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। दस्तावेज़। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 395 के माध्यम से ब्रिटिश संसद के पिछले अधिनियमों को निरस्त कर दिया। इसके लागू होने पर भारत प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है।

यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है, और उनके बीच भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
पिछली बार अपडेट होने की तारीख
23 जुल॰ 2024

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