सामान्य कर संहिता में व्यक्तियों, कानूनी संस्थाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की कर व्यवस्था से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह राज्य और स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, मूल्य वर्धित कर, पंजीकरण शुल्क, स्थानीय कर और अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली के आधार, दरों और तरीकों से संबंधित नियम निर्धारित करता है। यह सारी जानकारी एक ही दस्तावेज़ में एक साथ समूहीकृत की गई है और आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है और इसलिए यह कानूनी सुरक्षा, कर स्वीकृति और कर आकर्षण के लिए एक उपकरण का गठन करती है।
पिछली बार अपडेट होने की तारीख
7 जन॰ 2025