भारत का संविधान - Study Guide

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भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सब से लंबा लिखित संविधान है। 465 小时, 12 小时 22 小时ों में विभाजित है। 395 号ेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचिया ंथीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुखराष्‍ट्रपति है । 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की पर िषद्मेंराष्‍ट्रपतितथादोसदनहैजिन्‍हेंराज्‍योंकीपर िषद रज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। 74 (1) संविधान की धारा 74(1) ति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरह षद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा,राष्‍ट्रपति इस मं् िपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा । इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहििि त है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।

मंत्रिपरिषदसामूहिकरूपसेलोगोंकेसदन (लोकसभा)के प्रतिउत्तरदायीहै। प्रत्‍येकराज्‍यमेंएकविधानसभाहै। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्र देश और तेलांगना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद क हा जाता है। का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कर्यकारी शक् तिउसमेंनिहितहोगी। मंत्रिपरिषद、जिसका प्रमुखमुख्‍यमंत्रीहै、राज्‍यपालकोउ सके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथाराज्‍य विधाय िकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्षेत्र कहा जाता है।

印地语的印度宪法是印度的最高法律。它制定了界定基本政治原则的框架,确定了政府机构的结构、程序、权力和职责,并规定了公民的基本权利、指导原则和义务。它是世界上任何主权国家中最长的成文宪法。国家是由它来统治的。 B. R. Ambedkar 被视为其首席设计师。

它赋予宪法至上​​而不是议会至上,因为它不是由议会创建的,而是由制宪会议创建的,并由人民通过,并在序言中发表了宣言。议会不能推翻宪法。

它于 1949 年 11 月 26 日由制宪会议通过,并于 1950 年 1 月 26 日生效。随着它的通过,印度联邦成为现代和当代的印度共和国,取代了 1935 年《印度政府法》,成为该国的根本治理国家。文档。为了确保宪法自治,宪法制定者通过宪法第395条废除了英国议会先前的法案。印度将每年 1 月 26 日作为共和国日庆祝其生效。

它宣布印度是一个主权、社会主义、世俗、民主的共和国,保证其公民享有正义、平等和自由,并努力促进他们之间的兄弟情谊。
更新日期
2024年3月24日

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