कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु प्रदेश की अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रaga/उप मण्डी प्रagaंगणों या विर्निदिष स्थलों पर अपनी विक ज ज ज विकellas
इस प्रक्रिया में कृषक को अपनी उपज भौतिक रूप से विक्रय स्थल तक ले ज mí.
कृषकों को अपनी फसल पर पूर्ण अधिकार, मण्डी की अनिश्चितताओं से ¢ कृषि उपज उपज उनके खलिहान/घर से ही विक्रय, उपज का सही मूल्य औरन Dav त भुगतguna |
मंडियो में होने वाली भीड नियंत्रित हो सकेगी, विपणन की कार्यवाही 24x7 हो सकेगी सकेगी, परिवहन, हम्माली, तुलाई के व्यय की बचत्।
एप से होने व sigue.
प् Est. कृषि उपज मण्डी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधि के प्रagaवध के के अनुसार होगी।
सीमांत कृषक अथवा किसी अनutar
एप के माधutar
कृषक को पूर्व से संचालित मण्डी/उप मण्डी प्रagaंगणों एवं विनिर्दिष्ट स्थलों के साथ-स • एक अन्य विकलutar
मण्डी क्षेत्रija किसी किसी भी स्थान से उपज क्रय करने का विकल्प उपलब्ध |
सीमान्त व्यापारी भी अपनी उपज विक्रय कर सकता है, जिससे उसे वर्तमान प्रक demás की तुलना में अधिक व्य Chr.
व्यापारी, मण्डी अधिकारी/कर्मचारी का न्यूनतम हस्तक्षेप होने से अधिक त्वरित एवं सुगमता से व्यापार हो सकेगा सकेगा से •
एप के म sigue.
क्रय-विक्रय प्रagaवधानों के विपरीत, बिना जानकारी के होने वाले व्यापार razón, प्रagaवधानों की परिधि में आकर मण्डी शुल्क endr.
सभी उत्पादों एवं उत्पादन क्षेत्रों में कृषि विपणन की वास्तविक स्थिति का आंकलन हो सकेगा।